कोरोना कर्फ़्यू को लेकर योगी सरकार का बड़ा फ़ैसला

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रसिक चतुर्वेदी 

टीटीआई न्यूज़ 

30 मई 2021 

कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत गतिविधियों को प्रारम्भ करने के संबंध में दिशा-निर्देश  

कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर दिनांक 31 मई, 2021 से लेकर 01 जून, 2021 की प्रातः 07:00 बजे तक पूर्व आदेश लागू रहेंगे एवं दिनांक 01 जून , 2021 से प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक करीना कफ्यू में निम्नवत् गतिविधियों इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि रात्रिकालीन कर्फ्यू सायं 7:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक बन्दी / कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा -

(a) प्रदेश में दुकान / बाजार प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी व शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी। साप्ताहिक बन्दी में पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छत, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाये। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी । उपर्युक्त अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। दुकान/बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

(b) जिन जनपदों में करीना के सक्रिय केस की संख्या आज दिनांक 30.05 2021 को 600 से अधिक है यथा मेरठ , लखनऊ सहारनपुर , वाराणसी . गाजियाबाद , गारखपुर , मुजफफर नगर , बरेली , गौतमबुद्ध नगर , बुलन्दशहर , झाँसी , प्रयागराज , लखीमपुर खीरी , सोनभद . जौनपुर . बागपत , मुरादाबाद , गाजीपुर , बिजनौर एवं देवरिया ( कुल 20 जनपद ) में फिलहाल कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी । जब इन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस कुल 600 की संख्या स कम हो जायेगी तो इन जनपदों में भी काराना कर्फयू में इस आदेश में अनुमन्य सभी छूट स्वतः लागू हो जायेंगी । यदि किसी जनपद में , जिसमें छूट लागू है . सक्रिय कोरोना केस 600 से अधिक हो जाते हैं तो सम्बन्धित जनपद में कोरोना कर्फयू में छूट समाप्त हो जायेगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जायगी , जिसके लिए आदेश यथासमय जारी किये जायेंगे । 

2. कोरोना के अभियान से जुड़े फन्टलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे , उनको रोटेशन से बुलाया जायेगा । प्रत्येक कार्यालय में काविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी । निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मारक की अनिवार्यता / दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की गाइड लाइन्स के साथ खुलग । 

3. निजी कम्पनियों वर्क फाम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करगी । प्रत्येक निजी कम्पनी में काविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी । 

4. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आई.डी. कार्ड या इकाई के प्रमाण - पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी. प्रत्येक औद्योगिक इकाई में काविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी । 

5.सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेगी . परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगे । प्रत्येक सब्जी मण्डल स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी । 

6. रेलवे स्टेशन , एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी , मास्क की अनिवार्यता तथा सेनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ - साथ स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके । ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी । 

7.समस्त सरकारी व निजी कार्यालयों में , औद्योगिक इकाई में , एयरपोर्ट , रेलये स्टेशन , बस स्टैण्ड एवं मण्डी स्थल आदि में उपरोक्तानुसार कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा जिसमें थर्मल स्कैनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर , पल्स ऑक्सीमीटर एवं सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जायेगी । प्रत्येक कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जायेगी एवं संदिग्ध व लक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवेश की

8. स्कूल , कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे । माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं , कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी । बेसिक / माध्यमिक / उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने - जाने की अनुमति होगी । इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी । 

9. बैंकों , बीमा कम्पनियों , भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखायें / कार्यालय खुले एवं कियाशील रखे गये हैं । अपने ग्राहकों के लिए गतिशीलता के साथ दो गज की दूरी के नियमों / कोथिंड प्रोटोकाल का प्रयोग करते हुए सेवा प्रदान की जा रही है । बैंकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय , भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है । बैंक / वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आई.डी. के आधार पर रोका न जाये तथा बैंक के खुले रहने की अवधि में उनके कामकाज में बाधा न डाली जाये । 

10. रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी । इसके अतिरिक्त हाई - वे व एक्सप्रेस - वे के किनारे ढाये तथा ठेले / खोमचे वालों को खोलने की अनुमति . दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी । 

11. ट्रॉसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय , लॉजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस को खोलने की अनुमति होगी , जिससे कम्पनी द्वारा माल / आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके । 

12. कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों / जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हों । 

13. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जायेगा । स्टैण्डिंग की अनुमति नहीं होगी । संचालन के दौरान चालक / परिचालकों को मास्क / ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा । यात्रियों को भी मास्क / फेस कयर पहनना अनिवार्य होगा । साथ ही बसों का नियमित सेनेटाइजेशन किया जायेगा । बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाये । बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके । दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी । 

14. दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट / मास्क / फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा 3 पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री , बैटरी चलित ई - रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी ।

15- अंडे , मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ - सफाई तथा सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी । खुले में कोई विक्रय न किया जाए ।

16- समस्त प्रदेश में गेहूँ कय केन्द्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी ।

17-कृषि कार्य से सम्बन्धित यथा खाद , बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।

18- वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत यन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी ।

19- राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड -19 के प्रोटोकॉल यथा मास्क की अनिवार्यता व सेनेटाइजर व दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए खोले जायेंगे । इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाये , जिससे अनावश्यक भीड़ - भाड़ न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो । राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगे ।

20- बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे साथ - साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउन्टर भी खुले रहेंगे ।

21- कोचिंग संस्थान , सिनेमा , जिम , स्वीमिंग पूल , क्लव्स एवं शापिंग मॉल्स पूर्णतः बन्द रहेंगे ।

22- समस्त प्रदेश में समस्त सरकारी व निजी निर्माण , कार्य कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होंगे ।

23- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शतों / प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी :

(i) बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता , दो गज की दूरी , सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड -19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी ।

(ii) आयोजन / समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।

(iii) आयोजन / समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी । उपरोक्त शर्तो / प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी ।

24- शव - यात्रा में कोविड -19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे ।

25- कोरोना के रोकथाम हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये । जन सामान्य से यह अपेक्षा की जाये कि सभी नागरिक कोरोना गाइड लाइन्स का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें । उपरोक्त के अतिरिक्त कन्टेनमेंट जोन के सम्बन्ध में आदेश संख्या -755 / 2021 सीएक्स -3 दिनांक 25 अप्रैल , 2021 की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी । उपरोक्त दिशा - निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे ।

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