15 अप्रैल तक लें 100% ब्याज माफी का लाभ - पं. श्रीकान्त शर्मा

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उपभोक्ता हितों को देखते हुए बढ़ाई गई OTS की तिथि।

15 अप्रैल तक पंजीकरण व बकाया जमा करने की सुविधा।

बिल न जमा कर पाए उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा मौका।

लखनऊ 31 मार्च 2021

उपभोक्ताओं के व्यापक हितों को देखते हुए घरेलू व किसान उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के पंजीकरण की तिथि 15 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दी गई है। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि अब उपभोक्ता बढ़ी तिथि के बीच पंजीकरण कराकर अपने मूल बकाए को जमाकर बिजली के बिलों में सरचार्ज माफी का लाभ ले सकेंगे। 

कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों के प्रभावित होने के कारण उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के लिए 1 मार्च से कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई थी। सभी लाभार्थी उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकें इसलिए योजना की तिथि बढ़ाई गई है।

बताया कि योजना के तहत 15 अप्रैल 2021 तक उपभोक्ता योजना के तहत पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण के समय उन्हें मूल बकाए का 30% व वर्तमान बिल जमा करना होगा। 15 अप्रैल तक पूरा मूल बकाया जमा करने पर 100%सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा। 

उपभोक्ता अपने SDO/ExEn कार्यालय, CSC पर पंजीकरण करा सकता है। उपभोक्ता स्वयं www.upenergy.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है

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