यूपी में शराब बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी

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रॉकी गुप्ता

टीटीआई न्यूज़

लखनऊ 23 मार्च 2021

यूपी में शराब बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी।

तय सीमा से अधिक शराब बिक्री पर होगी कार्रवाई।

शराब स्टॉक रखने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

तय सीमा से अधिक शराब मिलने पर होगी FIR।

पर्सनल बार लाइसेंस को लेकर भी नियम सख्त।

लाइसेंस के लिए 5 साल के ITR की प्रति देनी होगी।

मूल निवास के लिए ही पर्सनल बार लाइसेंस मिलेगा।

गेस्ट हाउस, फॉर्महाउस के लिए नहीं मिलेगा लाइसेंस।

21 वर्ष से कम का व्यक्ति नहीं खरीद सकेगा शराब।

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