सड़क सुरक्षा पर केंद्र सरकार लाई नया कानून, हादसा होने पर ठेकेदार को देना होगा 1,00,000 का जुर्माना

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सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल 4.5 लाख हादसे होते हैं जिनमें तकरीबन 1.5 लोग मारे जाते हैं। साल 2018 में 4,67,044 सड़क दुर्घटनाओं में 1,51,417 लोगों ने अपनी जान गवाई। जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने देश की सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कानून बनाया है। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 2020 के सेक्शन 198(ए) में नया प्रावधान जोड़ा है। इस प्रावधान के तहत अब सड़क हादसे में किसी की मौत पर रोड बनाने वाली कंपनी को दोषी माना जाएगा। इसके साथ ही निर्माण कंपनी ठेकेदार पर ₹100000 तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हादसे में संबंधित इंजीनियर, कंसलटेंट को मोहित धारकों को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह नियम अभी केवल नेशनल हाईवे के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा सड़क किनारे दुर्घटना होने पर मदद करने वालों को राहत दी गई है सरकार ने ऐसे में एक आदमी के संरक्षण के नियम बना दिए हैं। इसके चलते पुलिस अब ऐसे लोगों पर पहचान जाहिर करने का दबाव नहीं बना सकेगी। सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 में एक नई धारा 134 (ए) को जोड़ा है। यह धारा सड़क हादसों के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने वाले नेक आदमी को संरक्षण प्रदान करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऐसे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ धर्म, राष्ट्रीयता, जाति और लिंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसे मददगार पर उनकी पहचान, पता या अन्य निजी जानकारी साझा करने का दबाव नहीं बना सकेगा। खाना कि यदि व्यक्ति चाहे तो स्वैच्छिक आधार पर जानकारी दे सकता है। हर सरकारी और निजी अस्पताल को मददगार के संरक्षण से जुड़े अधिकारों को अपनी वेबसाइट, परिसर के प्रवेश द्वार और अन्य स्थानों पर प्रदर्शित करना होगा। उनके अधिकार हिंदी, अंग्रेजी या अन्य स्थानीय भाषाओं में प्रदर्शित करने होंगे। यदि सड़क दुर्घटना के किसी मामले में मदद करने वाला व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से गवाह बनना चाहता है तो उसके बयान इत्यादि इन्हीं नियमों के आधार पर दर्ज करने होंगे।

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