प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कृषक को हुई वास्तविक वित्तीय क्षति की नियमानुसार वसूली संबंधित बैंक शाखा प्रबन्धक एवं जिला स्तरीय कॉर्डिनेटर से कराई जाएगी - जिलाधिकारी।


मथुरा 20 अगस्त 2026/ जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी कियान्वयन, अनुश्रवण एवं कृषकों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पारदर्शी एवं प्रभावी लाभ उपलब्ध कराने तथा फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
            कृषकों द्वारा की जा रही विभिन्न शिकायतों का संज्ञान जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने संज्ञान लिया, जिसमें बैंक शाखा द्वारा कृषक के खाते से फसल बीमा प्रीमियम काट लिया जाता है, लेकिन उसकी बीमा पॉलिसी जनरेट नहीं की जाती है (बीमा पॉलिसी का प्रीमियम बीमा कंपनी को हस्तांतरित नहीं किया जाता है), जिसके परिणामस्वरूप फसल क्षति होने पर संबंधित कृषक बीमा योजना के लाभ से वंचित हो जाता है। साथ ही ऐसे मामले भी संज्ञान में आ रहे है कि किसी कृषक के खाते से प्रीमियम काटा जाता है, बीमा पॉलिसी जनरेट की जाती है, परन्तु क्षतिपूर्ति धनराशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भेज दी जाती है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि ऐसे किसी प्रकरण के संज्ञान में आने पर जांच कराई जाएगी। त्रुटि / लापरवाही पाये जाने पर संबंधित बैंक शाखा प्रबन्धक की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।
              जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि इस प्रकार के प्रकरणों में जांच के उपरांत कृषक को हुई वास्तविक वित्तीय क्षति की नियमानुसार वसूली संबंधित बैंक शाखा प्रबन्धक एवं जिला स्तरीय कॉर्डिनेटर से कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी।  उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर बैंक की लापरवाही के कारण कृषक को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित नही होने दिया जाएगा।
            इसके अतिरिक्त जनपद में पूर्व वर्षों में गैर-ऋणी (Non Loanee) कृषकों से संबंधित बीमा प्रकरणों में सामने आई स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि खरीफ 2026 में गैर-ऋणी कृषकों की बीमा पॉलिसियों का समिति गठित कर शत-प्रतिशत स्थलीय सत्यापन कराया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तविक कृषकों का ही बीमा हुआ है तथा योजना के अंतर्गत किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहें। 
             जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी बैंक शाखा प्रबंधकों, जिला स्तरीय बैंक समन्वयकों, कृषि विभाग एवं बीमा कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कृषक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कृषक के हितों की अनदेखी अथवा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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