7 साल से कम सज़ा वाले मामलों के बंदियों की अंतरिम जमानत के जनपद न्यायाधीश के आदेश

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

जनपद न्यायालय मथुरा

       प्रेस विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित हाई पावर कमेटी द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा श्री यशवंत कुमार मिश्र द्वारा कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों की संख्या बढ़ने पर 07 साल तक की सजा के लघु आपराधिक मामलों में निरुद्ध हों, को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रशासनिक आदेश पारित किया गया है जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों पर जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है।

उक्त संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा अधीक्षक जिला कारागार मथुरा से बंदियों का विवरण दिन प्रतिदिन मांगा जा रहा है।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय की हाई पावर कमेटी ने 7 साल से कम सजा वाले विचाराधीन बंदियों को रिहा करने का आदेश पारित किया गया है। हाई पावर कमेटी के दिशा निर्देश में माननीय जनपद न्यायाधीश श्री यशवंत कुमार मिश्र द्वारा प्रशासनिक आदेश पारित किया गया है जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न तिथियों में बंदियों को रिहा किये जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

उपरोक्त अनुपालन में जिला कारागार मथुरा में लघु आपराधिक मामलों में निरूद्ध बंदियों को अंतरिम जमानत पर दिनांक 10 मई 2021 को 19 बंदी, दिनांक 12 मई 2021 को 16 बंदी, दिनांक 16 मई 2021 को 43 बंदी, दिनांक 17 मई 2021 को 01 बंदी, दिनांक 18 मई 2021 को 80 बंदी तथा दिनांक 19 मई 2021 को 41 बंदियों को रिहा किया गया है। इस प्रकार दिनांक 10 मई 2021 से 19 मई 2021 तक 200 बंदियों जिनमें 194 पुरुष व 06 महिलाएं सम्मिलित हैं, को अंतरिम जमानत पर 60 दिन के लिए रिहा किया गया है।

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