उत्तर प्रदेश : सरकारी ही नहीं अब निजी संपत्ति के नुकसान की भी हो सकेगी वसूली

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योगेश खत्री 

टीटीआई न्यूज़ 

लखनऊ 18 अगस्त 2020

 

उत्तर प्रदेश में अब दंगाइयों से सरकारी ही नहीं निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली की जा सकेगी। 

सीएए के हिंसक विरोध के बाद उपद्रवियों के विरुद्ध वसूली अभियान चलाने वाली योगी सरकार अब इसके लिए संपत्ति क्षति दावा अधिकरण बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाए जाने पर भी नुकसान की वसूली की जा सकेगी। 

उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसमें इस प्रकार की संवैधानिक संस्था का गठन किया जा रहा है। बताया गया है कि ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी।

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