उत्तर प्रदेश, मथुरा : कोरोना के चलते श्री कृष्ण जन्म महोत्सव पर लगा ग्रहण, बाहरी श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबंधित

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जन्माष्टमी पर प्रमुख मन्दिरों में भीड़ प्रतिबन्धित रहेगी।

 

बृजवासी लाल

टीटीआई न्यूज़

मथुरा 5 अगस्त 2020

 

 

जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र द्वारा विभिन्न प्रमुख मन्दिरों के पदाधिकारियों के साथ बैठक एवं सुझाव लेने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत दिनांक 11 से 13 अगस्त तक मनाये जाने वाले कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बाहर से आने वाली भीड़ प्रतिबन्धित रहेगी। 

 

मन्दिरों के अन्दर होने वाले पूजा कार्यक्रम परम्परागत आयोजित किये जायेंगे। इस पूजा कार्यक्रम के दौरान मन्दिर प्रबंधन द्वारा कोविड-19 की गाइड लाइन/प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क व सेनेटाइजर का प्रयोग कराया जाना आवश्यक होगा।

 

सुझाव में सचिव श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने अपने पत्र दिनांक 30 जुलाई एवं 04 अगस्त के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत श्रद्धालुओं का प्रवेश दिनांक 10 अगस्त की दोपहर 12 बजे से दिनांक 13 की सांयकाल 03 बजे तक प्रतिबन्धित रखने का उल्लेख किया है। 

 

प्रबन्धक प्रशासन मन्दिर ठा0 श्री बांके बिहारी जी महाराज वृन्दावन ने अपने पत्र दिनांक 31 जुलाई द्वारा मन्दिर भवन के फर्श के जीर्णोद्वार एवं कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार रोकने का उल्लेख करते हुए मन्दिर के पट दर्शनार्थियों हेतु 30 सितम्बर 2020 तक बन्द रखने का उल्लेलख किया है।

 

सचिव जगदगुरू कृपालु परिषद श्यामा श्याम धाम ने अपने पत्र दिनांक 01 अगस्त में कोविड-19 महामारी की विभीषिका के दृष्टिगत प्रेम मन्दिर वृन्दावन को 01 से 31 अगस्त 2020 तक अथवा अगामी आदेश सार्वजनिक दर्शन के लिए बन्द रखने का उल्लेख किया है।

 

श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में न सिर्फ आस-पास के जनपदों बल्कि विभिन्न प्रान्तों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस महोत्सव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित होने पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी संभव नहीं हो सकेगा, जिससे महामारी के तीव्र गति से फैलने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जो लोक स्वास्थ्य के हित में नहीं होगा।

 

महामारी अधिनियम-1987 की धारा-2 के अधीन उत्तर प्रदेश चिकित्सा अनुभाग-2 द्वारा जारी अनुसूचना/नियमावली 14 मार्च 2020 द्वारा जिला प्रशासन को रोग के फैलाव की रोकथाम हेतु अधिकृत किया गया है।

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