उत्तर प्रदेश : भरतपुर के राजा मान सिंह हत्याकाण्ड में सजा का ऐलान, रिटायर्ड डीएसपी एसओ सहित 11 को आजीवन कारावास

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दिलीप अग्रवाल

रॉकी गुप्ता

टीटी आई न्यूज

देश के चर्चित राजा मान सिंह हत्याकाण्ड में आज मथुरा जिला न्यायालय ने अपने फैसले में रिटायर्ड डिप्टी एसपी सहित 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास सजा से दण्डित किया है, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया। मंगलवार को तीन पुलिस आरोपियों को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था जबकि 3 आरोपियों की मौत हो गई थी। सीओ के जीप चालक पूर्व में ही दोषमुक्त हो चुका था।

मथुरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने आज दोपहर खचाखच भरी अदालत में राजा मान सिंह हत्याकाण्ड में डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी सहित 11 पुलिसकर्मियों को धारा 148, 149, 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। जिला न्यायाधीश द्वारा 21 जुलाई मंगलवार को दोषी करार दिया गया था, जिनकी सजा पर आज फैसला सुनाया गया।

घटना के मुताबिक राजस्थान के भरतपुर राज घराने के राजा मान सिंह एवं उनके दो निजी अंगरक्षकों सुम्मेर सिंह, हरी सिंह की चुनाव प्रचार के दौरान 21 फरवरी 1985 को डीग की अनाज मण्डी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें सीबीआई जांच के बाद डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी सहित 18 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट जयपुर में आरोप पत्र दाखिल किया था। पीड़ित पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1990 में मुकद्मे को राजस्थान से उ.प्र. के मथुरा जिला न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया था, जिसका फैसला आज आया।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के साथ ही उन पर जुर्माना भी किया गया है और पीड़ित पक्ष को राज्य की ओर से राशि दिए जाने का भी आदेश दिया गया है।

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