सुप्रीम कोर्ट : बिना परीक्षा दिए पास नहीं होंगे विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के छात्र

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  • National News

नई दिल्ली 28 अगस्त 2020

विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया दिया है। अदालत ने यूजीसी के 6 जुलाई के सरकुर्लर को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के दिशा-निर्देशों को खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, पर लेकिन बिना परीक्षा के छात्र पास नहीं होंगे।

कोर्ट ने कहा कि राज्य महामारी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं और अगली तारीख तय करने के लिए यूजीसी से सलाह ली जा सकती है।

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