नई दिल्ली : आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को मिली संसद की मंजूरी

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नई दिल्ली 22 सितम्बर 2020

आज संसद ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। अनाज, तिलहनों, खाद्य तेलों, प्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने इससे संबंधित आवश्यक वस्तु विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है।

यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक का मकसद निजी निवेशकों की कुछ आशंकाओं को दूर करना है। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि कानून के जरिए स्टॉक की सीमा थोपने से कृषि क्षेत्र में निवेश में अड़चनें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि साढ़े छह दशक पुराने इस कानून में स्टॉक रखने की सीमा राष्ट्रीय आपदा तथा सूखे की स्थिति में मूल्यों में भारी वृद्धि जैसे आपात हालात उत्पन्न होने पर ही लागू की जाएगी।

विधेयक में प्रसंस्करणकर्ताओं और मूल्यवर्द्धन करने वाले पक्षों को स्टॉक सीमा से छूट दी गई है। दानवे ने कहा कि इस कदम से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तथा अधिक भंडारण क्षमता सृजित होने से फसलों की कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा, यह संशोधन किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के पक्ष में है।

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