उत्तर प्रदेश, आगरा : आतिशबाजी करने पर लगेगा ₹10000 जुर्माना

Subscribe






Share




  • National News

नितिन उपाध्याय

आगरा 11 नवंबर 2020

NGT के पटाखों पर बैन के बाद हरकत में जिला प्रशासन।

दुकानों के लिए जारी अस्थाई लाइसेंस भी ज़िला प्रशासन कर रहा है निरस्त।

इको फ्रेंडली पटाखे चलाने पर भी प्रशासन ने लगाया प्रतिबन्ध।

आतिशबाजी करने पर लगेगा जुर्माना।

आतिशबाजी करने वालों पर जिला प्रशासन ने तय किया है 10 हज़ार जुर्माना।

बढ़ते प्रदूषण के चलते NGT ने 30 नवंबर तक आतिशबाजी पर लगाया है प्रतिबन्ध।

TTI News

Your Own Network

CONTACT : +91 9412277500


अब ख़बरें पाएं
व्हाट्सएप पर

ऐप के लिए
क्लिक करें

ख़बरें पाएं
यूट्यूब पर