मथुरा - ग्राम प्रधानों और सदस्यों का कैसे होगा शपथ ग्रहण, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने दी जानकारी

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मथुरा 25 मई/ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने अवगत कराया है कि शपथ के लिए स्थान एवं समय का निर्धारण करते हुए सम्बन्धित प्रधानों एवं सदस्यों को शपथ ग्रहण स्थल, तिथि तथा पर्याप्त से पूर्व सूचना अवश्य दे दी जाये। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत नव निर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों को विकास खण्ड में एक साथ आमंत्रित कर शपथ दिलाने के कार्यवाही उचित नहीं होगी। शासन के निर्देशानुसार खण्ड विकास अधिकारी या सहायक विकास अधिकारी द्वारा अपने अपने विकास खण्ड की संघटित ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यगण को वीडियो काॅफ्रेंसिंग/वर्चुअल माध्यम से दिनांक 25 एवं 26 मई 2021 को ग्राम पंचायतवार शपथ ग्रहण करायेंगे। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यगण अपने अपने ग्राम पंचायत में ही शपथ ग्रहण खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग/ वर्चुअल रूप में लेंगे। शपथ ग्रहण पंचायत घर, सामुदायिक भवन अथवा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित कॉमन सर्विस सेण्टर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सचिवगण द्वारा लैपटॉप आदि (इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ) व्यवस्था में सहयोग किया जायेगा। शपथ ग्रहण के पश्चात हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्रों की जांच करके ग्राम पंचायत के प्रधानों के शपथ पत्र जिला पंचायतराज अधिकारी के पास तथा ग्राम पंचायतों के सदस्यों के शपथ पत्र खण्ड विकास अधिकारी के पास सुरक्षित रखने हेतु सौंप दिये जायेंगे।
जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय तथा क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन के साथ-साथ समाचार पत्र जैसे प्रचार माध्यमों से उपर्युक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। शपथ ग्रहणोपरान्त खण्ड विकास अधिकारी अपने हस्ताक्षर से दिनांक 27 मई 2021 की दोपहर तक जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय मथुरा में यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे। जनपद में संचालित समस्त ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक दिनांक 27 मई 2021 को आहूत की जायेगी तथा इसके लिए उत्तर प्रदेश पचायतराज नियमावली के नियम 31 तथा 32 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा शपथ ग्रहण के बाद ग्राम पंचायत की दिनांक 27 मई को बैठक हेतु समय व स्थान (यथासम्भव पंचायत भवन/सामुदायिक भवन) उल्लिखित करके प्रथम बैठक की नोटिस जारी करते हुये समस्त ग्राम पंचायत सदस्यों को लिखित रूप से नोटिस तामील करा दी जाये तथा नोटिस की एक प्रति पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थान पर भी चस्पा कर इस बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 से दृष्टिगत उत्पन्न परिस्थितियों व कारगर तरीके से इसके समाधान के विषय पर चर्चा की जाय।
चर्चा में आये मुख्य बिन्दु व सुझाव को संकलित कर जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा पंचायतीराज निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाए। प्रथम बैठक के ऐजेण्डा में ग्राम पंचायत की छः समितियों के गठन की कार्यवाही हेतु रखा जाये और यथासम्भव प्रथम बैठक में ही समितियां गठित कर ली जायें। यदि किसी कारण प्रथम बैठक में छः समितियां गठित नहीं हो पाती है तो नियमानुसार ग्राम पंचायत की अगली बैठक में सभी ग्राम पंचायतों में समितियां अवश्य गठित करा दी जायें। बैठक में कोविड-19 के प्रोटोकाॅल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्तानुसार दिनांक 27 मई को समस्त संघटित ग्राम पंचायतों में प्रथम बैठ हो जाने का प्रमाण-पत्र समस्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 28 मई को जिला पंचायतराज अधिकारी मथुरा कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाये।

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