लोक अदालतों में रिक्त अध्यक्ष पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

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उत्तर प्रदेश के 08 जनपदों में स्थापित स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष पद हेतु चयन

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा श्रीमती अनीता सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा 08 जनपदों (आजमगढ़, बलरामपुर, महोबा, संत कबीर नगर, पीलीभीत, अलीगढ, एटा तथा मथुरा) में धारा 22बी, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित स्थायी लोक अदालतों में रिक्त अध्यक्षों के पद पर चयन/नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष के पद पर चयन/नियुक्ति हेतु नियम व शर्त हैं कि:-

कोई व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिला न्यायाधीश से उच्च पद पर न्यायिक अधिकारी रहा है, वह स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होगा। आवेदक को विज्ञापन की तारीख से दो साल से पहले सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार वर्तमान में कार्यरत न्यायिक अधिकारी आवेदक केवल तभी आवेदन कर सकते हैं जब वे विज्ञापन की तारीख से अगले 03 माह से पहले सेवानिवृत्त होंगे। इस पद हेतु कुल अवधि 05 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो से अधिक नहीं होगी। चयनित आवेदक को न्यायिक पद पर अभी भी कार्यरत रहने के आधार पर प्रस्तावित पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय विस्तार का हकदार नहीं होगा। उसे नियुक्ति के प्रस्ताव की तिथि को या उससे पहले अपने न्यायिक पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। न्यायिक अधिकारी जिनके विरूद्ध विभागीय और/या सतर्कता जाॅच लम्बित है या जिन्हें दंडित किया गया है, उन्हें विचारण क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है। अध्यक्ष के पद पर चयन योग्यता आधारित साक्षात्कार, सेवा रिकार्ड, गोपनीय टिप्पणियों, उसके चरित्र, सामान्य आचरण और प्रतिष्ठा पर होगा। नियुक्ति से पूर्व अध्यक्ष को यह वचन देना होगा कि उसका ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न ही होगा जिसससे अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने की सम्भावना हो। अध्यक्ष को प्रशासनिक आधार/आवश्यकता और/या सार्वजनिक हित के आधार पर कार्यकारी अध्यक्ष, यूपीएसएलएसए के अनुमोदन से एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है।

अध्यक्ष पद हेतु आवेदक के अन्तिरम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटाते हुये वेतन तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य महँगाई भत्ता देय होगा। पात्र आवेदक अपना आवेदन निर्धारित पारूप में सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 4/7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ के आधिकारिक पते पर भेजेंगे। किसी भी समस्या/पूछताछ के मामले में उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय नम्बर 0522-2286395 पर पूछताछ की जा सकती है। साक्षात्कार की तारीख प्रदान किये गये ईमेल पर व्यक्तिगत रूप से दी जायेगी। उम्मीदवार के हस्ताक्षर और उसके द्वारा आवेदन पत्र में की गई घोषणा अनिवार्य है।

उपरोक्त किसी भी स्थान पर हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा या उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 24.08.2026 सांय 05.00 बजे तक है। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र एवं अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, मथुरा से सम्पर्क किया जा सकता है।

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