गांधी जयंती पर पॉक्सो अधिनियम 2012 का संदेश लेकर निकली प्रभात फेरी

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गांधी जयंती पर पॉक्सो अधिनियम 2012 का संदेश लेकर निकली प्रभात फेरी

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिनांक 02 अक्टूबर 2026, गांधी जयंती के अवसर पर जनपद न्यायालय परिसर से भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, बार ऐसोसिएशन के पदाधिकारी, न्यायिक कर्मचारियों, पैनल अधिवक्ता, लीगल एड डिफेन्स कॉउन्सिल, विधि महाविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 600 लोगों ने प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा श्री विकास कुमार द्वारा उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर लॉ कॉलेज के संस्थापक, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकगण सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विकास कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का सत्य, अहिंसा, समानता एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। वहीं श्री लाल बहादुर शास्त्री का सादगी, कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी का जीवन प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता केवल कानून की जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने बताया कि वर्तमान विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद में विद्यालय स्तर पर व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों को पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण से संबंधित विधिक प्रावधानों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए परिवार, विद्यालय और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा श्रीमती अनीता सिंह ने कहा कि आज हम सभी यहां केवल गांधी जयंती मनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने तथा विधिक जागरूकता के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा जनपद के लगभग 50 विद्यालयों/कॉलेज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये गये, जिनमें छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, बाल संरक्षण एवं उपलब्ध विधिक सहायता के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि आज आयोजित प्रभात फेरी इसी जागरूकता अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें लगभग 600 लोगों की सहभागिता यह दर्शाती है कि समाज बच्चों की सुरक्षा एवं विधिक जागरूकता के प्रति संवेदनशील है।

प्रभात फेरी के उपरांत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से आए छात्र-छात्राओं को रिफ्रेशमेंट पैकेट वितरित किए गए।

कार्यक्रम के समापन पर माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा श्री विकास कुमार एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा श्रीमती अनीता सिंह द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, विधि महाविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ-साथ विशेष रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टाफ को कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु संयुक्त रूप से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया।

प्रभात फेरी के दौरान विधिक जागरूकता एवं बाल संरक्षण से संबंधित संदेशों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महात्मा गांधी एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को स्मरण करते हुए समाज में विधिक जागरूकता, बाल संरक्षण तथा कमजोर वर्गों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना रहा।

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