अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन अनिवार्य : जिला जज

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संविधान का सार प्रस्तावना में निहित : साधना रानी ठाकुर

पीयूष पुरोहित 

मथुरा 26 जनवरी 2020

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार कोविड-19/कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आज दिनांक 26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस के अवसर पर जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा श्रीमती साधना रानी ठाकुर की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय स्थित केंद्रीय कक्ष में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मध्यस्थता केंद्र के मध्यस्थगण, पराविधिक स्वयंसेवकगण आदि उपस्थित रहे।

 

इस संगोष्ठी का संचालन श्रीमती दीक्षा श्री, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा करते हुए संविधान के महत्व को बताया गया तथा संविधान के मूल कर्तव्यों को बताते हुए अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों का पालन करना आम जनमानस के लिए अनिवार्य है, के संबंध में प्रकाश डाला गया।

 

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा श्रीमती साधना रानी ठाकुर द्वारा संविधान की प्रस्तावना पर प्रकाश डाला गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि संपूर्ण संविधान का सार प्रस्तावना में निहित है, जिसमें राज्य की संप्रभुता, अखंडता एवं लिंगभेद की बात की गई है। कार्यक्रम के समापन पर जनपद न्यायाधीश द्वारा उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों व जनमानस को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई।

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