वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में निरुद्ध बंदियों की देखी दशा

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में निरुद्ध बंदियों की देखी दशा

मथुरा | 28 जून 2021

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश मथुरा श्री यशवंत कुमार मिश्र के निर्देशानुसार आज दिनांक 28 जून 2021 को प्रातः 10:00 बजे से कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर/निरीक्षण का आयोजन जनपद न्यायालय मथुरा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध महिला एवं पुरुष बंदियों की सामान्य दशा की देखरेख हेतु किया गया। इस ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर/निरीक्षण की अध्यक्षता सुश्री सोनिका वर्मा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा की गई। इस अवसर पर जिला कारागार मथुरा के डिप्टी जेलर श्री संदीप कुमार तथा जिला कारागार में नियुक्त बंदी पराविधिक स्वयंसेवकगण एवं महिला व पुरुष बंदिगण उपस्थित रहे।

 

सर्वप्रथम ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर/निरीक्षण में महिला बंदीगण उपस्थित रही। महिला बंदीगणों को उनके विधिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। निरुद्ध महिला बंदियों के शिशुओं के संबंध में जानकारी ली गई। महिला बंदियों द्वारा बताया गया कि उनके शिशुओं को भोजन में दूध, दाल, फल, सब्जियां कारागार प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिला बंदियों से वार्ता करने के पश्चात जेल प्रशासन द्वारा महिला बंदियों को उनकी बैरक में भेज दिया गया।

तत्पश्चात ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर में पुरुष बंदियों को प्रवेश कराया गया। उपस्थित पुरुष बंदियों से वार्ता की गई तथा उन्हें उनके विधिक अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया।

 

उपस्थित महिला व पुरुष बंदियों को ए.डी.आर. सेंटर, मध्यस्थता केंद्र, विधिक साक्षरता शिविरों का महत्व, लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत आदि विषयों से अवगत कराया गया। सभी बंदियों को अवगत कराया गया कि यदि किसी बंदी के पास निशुल्क विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है तो वह अपना आवेदन जेल अधीक्षक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। बंदियों द्वारा बताई गई समस्याओं के समाधान हेतु जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

 

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