मथुरा-वृन्दावन नगर क्षेत्र में समस्त स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 अगस्त 2020 तक बन्द रहेंंगे

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मथुरा 05 अगस्त

नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि मथुरा-वृन्दावन नगर क्षेत्र में समस्त स्कूल कालेज, षैक्षणिक/प्रषिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 अगस्त 2020 तक बन्द रहेगें।  योग-संस्थानों और व्यायाम षालाओं को दिनाॅक 05 अगस्त 2020 से खुलने की अनुमति होगी, जिसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय व्दारा सोषल डिस्टेन्सिंग सुनिष्चित करने तथा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु जारी की जायेगी। मथुरा वृन्दावन नगर क्षेत्र के समस्त बाजार सप्ताह में 5 दिन क्रमषः सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एवं षुक्रवार को प्रतिदिन प्रातः 09 से सायं 09.00 बजें तक सुविधानुसार खोले जायेगें। षनिवार एवं रविवार को समस्त बाजार/दुकानें बन्द रहेंगी। केवल दूध, मक्खन, बे्रड, मिठाई एवं मेडिकल की दुकानें षनिवार व रविवार को प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक एवं सांय 05.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक खुलेगीं। समस्त औद्योगिक इकाई/कारखाने पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नही होगा। साथ ही इनमे सोषल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्य रूप से स्थापित की जायेगी।
औद्योगिक प्रतिश्ठानों मे कार्य करने वाले कार्मिकों की थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना आवष्यक होगा। समस्त आवष्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवष्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुलें रहेगें एवं इन सेवाओं मे कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छताकर्मी व डोर-स्टेप डिलिवरी से जुडे व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा। कोविड-19 की सुरक्षा के दृश्टिगत जनहित में मथुरा वृन्दावन क्षेत्रान्तर्गत समस्त षील्ड/प्रतिबन्धित क्षेत्रों में लाॅकडाउन सम्बन्धी आदेष/ निर्देषों का अनुपालन कराया जाना सुनिष्चित किया जायें। कोविड-19 के बचाव हेतु घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना/सोषल डिस्टेन्सिंग (2 गज की दूरी) का अनिवार्य रूप से पालन किया जायेगा।
इस अवधि में जिला प्रषासन द्वारा साफ-सफाई एवं स्वच्छता सेनेटाइज व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जायेगा, इसमें षामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगें और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुलें रहेगें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर मे रहने वाले सभी सदस्यों के व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलया जा रहा हैं, जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें। इन कार्यो में लगें समस्त कोरोना वाॅरियर अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।
वृहद निर्माण-कार्य यथा एक्सपे्रस-वे, बडे़ पुल एवं सड़के, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेगें। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा-अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, औद्योगिक प्रतिश्ठान, चैराहों  आदि पर जिला प्रषासन व पुलिस एवं नगर निगम द्वारा पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जायेगा।
उपरोक्त दिषा निर्देषों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन-2005 की धारा-51 से  60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। इन दिषा निर्देषों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिष्चित किया जाए।


जिला सूचना अधिकारी
 मथुरा        

 

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