हाईकोर्ट का रेरा अथॉरिटी पर अहम फैसला

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विकास अग्रवाल

टीटीआई न्यूज़

इलाहाबाद 23 जनवरी 2021

इलाहाबाद हाईकोर्ट का रेरा अथॉरिटी पर अहम फैसला।

हाईकोर्ट ने कहा एक सदस्य की कार्यवाही अवैध नहीं।

कोर्ट ने कहा हो सकती है बकाये की राजस्व वसूली।

कोर्ट ने कहा कि रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) अध्यक्ष व न्यूनतम दो सदस्यों से पूर्ण होती है।

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