राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0

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राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक 02 जनवरी 2026 से राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। उक्त अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराना है। इस अभियान में वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चैक बाउन्स के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले. सम्पत्ति के बंटवारे से सम्बंधित मामले, बेदखली से सम्बंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।

मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत इच्छुक पक्षकार जो अपने लम्बित मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराना चाहते हैं, वे अपना प्रकरण मध्यस्थता केन्द्र, जनपद न्यायालय, मथुरा में प्रेषित किये जाने हेतु सम्बंधित न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिससे कि पक्षकारों के मध्य सुलह प्रयास कर मामले का निस्तारण कराया जा सके।

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