मोडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया

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मथुरा 12 मई 2026/ उ०प्र० शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 12.05.2026 को जनपद मथुरा के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

उक्त के क्रम में वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन श्री राजेश राजपूत, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह व श्रीमती पूजा सिंह, यात्री/मालकर अधिकारी द्वारा शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और बुलेट जैसे दोपहिया वाहनों द्वारा मानक के विपरीत मोडिफाइड साइलेंसरों की जाँच की, जिसमें अधिकारियों द्वारा लगभग 159 वाहनों की चेकिंग की जिसमें 14 मोडिफाइड साइलेंसर लगे दो पहिया वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की। जिसमें से 05 मोटरसाइकिलों को थाना जैत, रिफाइनरी, हाइवे व राया में निरुद्ध किया गया है।

साथ ही उक्त दो पहिया वाहनों का पंजीकरण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के उल्लंघन किए जाने के कारण निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले 17 वाहनों के विरुद्ध भी चालान की कार्यवाही की।

इसके अतिरिक्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सड़कों को क्षतिग्रस्त करने व दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले ओवरलोड वाहनों पर भी कड़ा एक्शन लिया, उनके द्वारा 04 ओवरलोड वाहनों पर प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए राया यार्ड में निरुद्ध किया गया।

वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन श्री राजेश राजपूत द्वारा सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे अपने वाहनों में किसी भी दशा में मोडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें। ऐसा करने की स्थिति में वाहन चालक पर रु 10000 का भारी जुर्माना आरोपित किया जाएगा, साथ ही वाहन का पंजीकरण निरस्त / निलंबन की कार्यवाही भी अमल में लायी जाएगी।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल राजस्व वसूलना नहीं है, बल्कि मथुरा को सुरक्षित और शोर मुक्त बनाना है, नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

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