मथुरा - 29 से 30 मार्च तक मदिरा और भांग की दुकानें रहेंगी बन्द

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मथुरा 26 मार्च 2021

जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी नवनीत सिंह चहल ने अवगत कराया है कि होली के पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टि से संयुक्त आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की थोक/फुटकर दुकानें, माॅडलशाॅप्स, बार अनुज्ञापन एमएल-6 (समिश्र)7बी, एफएल-16/17, सैन्य इकाइयों के एमएल-9/9ए अनुज्ञापन एवं भांग की दुकानें दिनांक 29 मार्च की सांय 05 बजे तक पूर्णतः बन्द रहेंगी।

इसके अतिरिक्त कस्बा बल्देव स्थित देशी/विदेशी मदिरा/बीयर एवं भांग की दुकानें दिनांक 30 मार्च को सांय 07 बजे तक हुरंगा के दिन भी पूर्णत बन्द रखी जायेंगीं। इन बन्दी के दिनों के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। साथ ही जिला आबकारी/सभी निरीक्षकों को आदेश दिये हैं कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

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