मथुरा- नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म में अदालत का बड़ा फैसला, 3 को उम्र कैद, साढ़े छह साल पहले नशीला पदार्थ पिलाकर की थी वारदात

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मथुरा। 09 मई 2026

मथुरा में 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट ने रवि, पंकज और रामू को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 55-55 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। वहीं मामले में शामिल एक महिला और आरोपी आकिब को 20-20 साल के कठोर कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

घटना 3 दिसंबर 2019 की है। कोसीकलां क्षेत्र की किशोरी स्कूल जाने के दौरान लापता हो गई थी और बाद में छाता क्षेत्र में हाईवे किनारे बेहोशी की हालत में मिली थी।

होश में आने पर किशोरी ने अपनी मां को बताया कि स्कूल जाते समय रास्ते में कोसीकलां थाना क्षेत्र की एक महिला उसे अपने घर ले गई। वहां महिला ने शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो वह एक कार में थी, जहां पहले से मौजूद युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने नशा देने वाली महिला समेत सभी आरोपियों के नाम बताए। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

मामले की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत में हुई। फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने सभी दोषियों को जेल भेजने के आदेश दिए।

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